मुख्यमंत्री उद्यमी योजना –
बिहार सरकार आपने युवा को सक्षम बनाने के लिए mukhymantri udymi Yojana से 10 lakh का लोन दे रही है. पढाई के बाद भी जो युवक बेरोजगार है और नोकरिया न मिलाने की वजह से खुद का व्यवसाय सुरु करना चाहते है उन युवको को स्वयरोजगारी बनाने के लिए ये योजना बनाई गई है अगर आपकी उमर 18 से 50 साल तक है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते है. तो चलो जानते है क्या है ये योजना कोण कोण से व्यवसाय के लिए मिलाता है लोन कोण कोण इस योजना का लाभा उठा सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी.
Mukhymantri udymi Yojana क्या है?
अगर आपकी उमर 18 से 50 साल तक है और आप अपना खुद का बिजनेस सुरु करना चाहते है और आपके पास बिजनेस को लगाने के लिए कोई पैसा नही है तो आपको बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नही है अभी अभी बिहार सरकारने अपने युवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए mukhymantri udymi Yojana की सुरुवात की है! और इसके आवेदन की लास्ट डेट 16 ऑगस्ट की है. इसीलिए आपने अब तक किसी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नही किया है तो जल से जल जाकर इस योजना का अप्लाय करे.
बिहार सरकार द्वारा सुरू कई इस योजना मै आप 10 लाख तक का लोन पा सकते है. और इस योजना मे आपको 50% सबसिडी भी मिल सकती है और कम व्याज पर ये लोन आपको मिल सकता है. ये लोन आपको 7 साल तक क़िस्त की रूप से लोटाना पडता है. इसके जरीये बिजनेस के लिए तीन किसतो मे आपको ये लोन दिया जायेगा पहिली किस 4 लाख दुसरी किस 4 लाख और तिसरी किस्त 2 लाख तक दे जायेगी. पहिली क़िस्त मिलाने बाद आप अपना व्यवसाय सुरु कर सकते है .
योजना का मकसद-
आजकल बहुत सरे युवक पढाई करके भी बेरोजगार होकर घर मई बैठे रहते है अगर कुछ व्यवसाय भी चाहे तो जो व्यक्ती पैसे न होने की वजह से बिजनेस सुरू कर नही पा रहे है वो अपना खुद का बिजनेस सुरू करके आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाये इसीलिए mukhymantri udymi Yojana बिहार सरकारने 2016 मे शुरू की है.
आवेदन कहासे करे
इस योजना के लिए अगर आवेदन करना चाहते है 16 ऑगस्ट को शाम 5 बजे से पहिले आपको इस योजना मे को आवेदन करना पडेगा. पहिले इस योजना की आवेदन की तारीख 31 जुलै थी अब वो कर 16 ऑगस्ट की गई है. आवेदन करने के लिए आपको https://udyai.bihar.gov.in इस वेबसाईट पर जाना होगा इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ बिहार के ही निवासी अप्लाय कर सकते है. अप्लाय करने के बाद आप इस वेबसाईट की मदत से ही आगे की प्रोरेस करके लोन की प्रोसेस पूरी कर सकते है .
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Mukhymantri udymi Yojana के आवश्यक दस्तऐवज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- मॅट्रिक प्रमाणपत्र
- स्थायी निवासी प्रमाणपत्र
- जाती प्रमाणपत्र
- पॅन कार्ड
- बँक स्टेटमेंट
- आय प्रमाणपत्र
- दिव्यांग प्रमाणपत्र
- कॅन्सल चेक
- बँक पासबुक
- आयडेंटिटी फोटो
- आवेदक को आपना कंपनी या फर्म बनाकर उअसकी पंजीकरण करवना अनिर्वाय है. विकल्प तोर पर ओ वह प्रोप्ररायटर शिप फर्म, प्रायवेट कंपनी या पार्टनर शिप फ़र्म इअसमे से कोई भी विकल्प चुन सकता है .
कोण कोण से बिजनेस कर सकते है?
Mukhymantri udymi Yojana से आप 51 प्रकार के लघुउद्योग मे से कोनसा भी उद्योग शुरू कर सकते है. जिसमे फर्निचर, बेकरी, ढाबा, पशु आहार, सोया प्रॉडक्ट, एलईडी बल्ब उत्पादन, पोहा चुडा उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट आधी 51 प्रकार के व्यवसाय कर सकते है. इन 51 प्रकार के व्यवसाय में से कोण सा भी एक व्यवसाय जिस के बारे में आपको जानकारी है ओ व्यवसाय आप इन मिलाने वाले 10 लाख रुपये में आराम से कर सकते है .
कोण कर सकता है आवेदन?
अगर आप बिहार के रहने वाले है तो आप इस Mukhymantri udymi Yojana लिए अप्लाय कर सकते है. इस योजना मे किसी भी समुदाय के अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती बेरोजगार युवा और महिलाओ को प्राथमिकता दिखाई है. ही योजना मे आवेदन करने के लिए आपके पास आयटीआय पॉलिटेक्निक की डिग्री होनी चाहिये.
निष्कर्ष.
इस लेख द्वारा आपको mukhymantri udymi Yojana की पूरी जानकारी दि गयी है मुझे आशा आहे की इस जानकारी की मदत से आप इस योजना का आवेदन कैसे करना है ये जान गये होंगे.
- धन्यवाद